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Jalaun News: सामूहिक दुष्कर्म में तीन युवकों को 20-20 साल की कैद

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कोर्ट ने 45-45 हजार रुपये लगाया जुर्माना, वर्ष 2023 का मामला
जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश कोर्ट ने दिया
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। रेंढ़र में दो साल पहले छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले रोहित, सद्दाम और प्रदीप को कोर्ट ने 20-20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक आरोपी पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को मुआवजा के तौर पर देने का आदेश दिया गया है।
यह मामला 18 अप्रैल 2023 को तब सामने आया जब रेंढ़र थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल 2023 को उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं की पहचान कमसेरा गांव निवासी रोहित और महतवानी गांव निवासी सद्दाम व प्रदीप के रूप में हुई थी। पिता ने युवकों पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को खोज लिया था।
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पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण करवाया और उसके न्यायालय में कलम बंद बयान दर्ज कराए। बयानों में किशोरी ने दुष्कर्म की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर सात मई 2023 को तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।
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न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयानों और प्रस्तुत किए गए सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने सोमवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं में दोषी पाया और उन्हें 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही, प्रत्येक पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से आधी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
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