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कोविड में मृतक के परिजनों को मिलेंगे 50 हजार

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उरई। कोविड के दौरान हुई मृत्यु को लेकर राज्य आपदा मोचन निधि से पीड़ितों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए पीड़ित परिवारों को जिलाधिकारी द्वारा गठित सहायता सेल में फार्म जाम करना होगा। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि आवदकों को परेशान न होना पड़े इसके लिए कलक्ट्रेट परिसर में सहायता सेल का गठन कर दिया गया है। इस सेल में सिटी मजिस्ट्रेट सहित तीन अधिकारियों को नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस सेल में आवेदक अपने आवेदन को जमा करने के साथ जमा रसीद प्राप्त करेंगे। जिससे उन्हें राशि उपलब्ध कराई जा सके।
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डीएम ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में कोविड 19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि एसडीआरए से 50000 की अनुग्रह धनराशि दी जानी है। इसको लेकर सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल का गठन किया गया है। सहायता सेल में नगर मजिस्ट्रेट, प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा, डा. संजीव प्रभाकर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, दैवीय आपदा लिपिक कलक्ट्रेट आपदा को नामित किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस अवेदन के लिए वह लोग पात्र नहीं होगों, जिन्हें पंचायत निर्वाचन के दौरान मृत्यु की दशा में 30 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। कोविड 19 की रोकथाम में लगें कार्मियों को कोविड 19 से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 50 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इन परिवारों को आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अनुग्रह सहायता प्राप्त किए जाने के संबंध में प्रभावित समस्त संबंधित परिवारों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ जरूरी प्रपत्रों को संलग्न करते हुए गठित सेल में जमा करे और जमा की रसीद प्राप्त करें।
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