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जानलेवा हमले में पिता पुत्र समेत तीन को दस दस साल की कैद

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उरई। कुठौंद थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के मामले अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार यादव ने पिता पुत्र समेत तीन लोगों को दस-दस साल की कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला आठ साल पुराना है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार उपाध्याय ने बताया कुठौंद थाना क्षेत्र के मिहौना निवासी कपूर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 अगस्त 2011 की शाम सात बजे वह घर के दरवाजे पर बैठा था, तभी संतोष सिंह उसे देखकर गालीगलौज करने लगा। जब उसने मना किया तो संतोष पुत्र सेवाराम उसका भाई सतेंद्र पुत्र सेवाराम व संतोष का बेटा विमल सिंह घर से असलहे लेकर आ गए। संतोष सिंह ने उसके बेटे रवींद्र सिंह को लाठी मार दी। जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया। बचाने आई रवींद्र की चाची श्रीमती कमलेश को भी लाठी डंडों से पीट दिया।
कपूर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तीनों हमलावरों को जेल भेज दिया। इस समय तीनों जमानत पर थे। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को अपर जिला जज तृतीय अनिल कुमार यादव ने विमल कुमार, सतेंद्र सिंह व संतोष सिंह को दस दस साल के कारावास और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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