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ट्रेन में हुई लूट के मामले में चार साल की सजा

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उरई। ट्रेन में महिला यात्री के मंगलसूत्र लूट के आरोपी पर दोष साबित होने पर विशेष न्यायाधीश सुरेश चंद्र (चतुर्थ) ने चार साल का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला करीब तीन साल पुराना है। जीआरपी में दर्ज किया गया था।
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अभियोजन की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि झांसी के आवास विकास कालोनी सीपरी निवासी सौरभ निगम पत्नी निधि के साथ 27 मई 2018 को इंटरसिटी के कोच नंबर डी फोर की सीट नंबर 56, 57, 58 से झांसी से आए थे। तभी पत्नी के गले से एक अज्ञात व्यक्ति मंगलसूत्र छीनकर भाग गया। उन्होंने मोंठ थाने में इसकी जानकारी दी। विवेचना के दौरान जीआरपी ने 12 जून 2018 को पैसेंजर से अभियुक्त कमलेश निवासी ग्राम नरी थाना पैनाली जनपद बांदा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कमलेश ने पुलिस को बताया कि लूटा गया मंगलसूत्र साढ़े सात हजार रुपये में उसने बेच दिया है और बचे हुए 3200 व अन्य चोरी का एटीएम उसके पास बरामद हुआ। अदालत ने कमलेश को चार साल का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (संवाद)
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