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पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 14 साल की सजा

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उरई। जालौन कोतवाली क्षेत्र में चार साल पहले हुए दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी युवक को कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है। 41 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को गांव का ही नातीराज पटेल उसके चाचा के उरई के एक मोहल्ला स्थित आवास से भगा ले गया। नाबालिग अपने चाचा के घर उरई में पेपर देने के लिए रुकी थी। नातीराजा उसे बहला फुसलाकर हैदराबाद ले गया था। वहां 11
रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले मे नाबालिग के पिता ने 8 मई 2017 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने नाबालिग को सकुशल मिली गई थी। पुलिस ने आरोपी नातीराजा को गिरफ्तार कर लिया था। नाबालिग का मेडिकल कराने व बयान कराने के बाद पुलिस ने उसे परिजनों को सौंप दिया था। जबकि, आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में ही है। इधर, विवेचना में पुलिस ने आरोपी पर लगे आरोप सही पाए और उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर सिंह की अदालत में चल रही थी। शनिवार को जज ने नातीराजा को दोषी पाते हुए 14 साल की कैद की सजा सुनाई। 41 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इस मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह ने की।
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