फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

युवक की हत्या में पति, साल और साले को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
उरई। पति की हत्या में पत्नी समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। मामला वर्ष 2008 का है, जो शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर में हुआ था।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुर्जर ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर निवासी रामसहाय ने धारा 156 (3) के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में था कि भाई धर्मवीर की हत्या 26 सितंबर 2008 उसकी पत्नी अनीता, सास रामकली, साला पप्पू, ससुर रामबाबू और चाचा विद्यालय निवासीगण अजनारी रोड रामनगर उरई ने कर दी है। हत्या के बाद शव झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक के शांतिनगर मोहल्ले के पास फेंक दिया। रामसहाय ने आरोप लगाया था कि ससुरालीजन भाई का उत्पीड़न करते थे। इस मामले का ट्रायल स्पेशल जज ईसी एक्ट शिवकुमार की अदालत में चल रहा था। ट्रायल के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मृतक के ससुर बाबूराम और चचिया ससुर विद्यालाल को मामले से बरी कर दिया। जबकि पत्नी अनीता, सास रामकली और साले पप्पू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें