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हत्या में कसाई को आजीवन कारावास

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उरई। उधारी मांगने पर एक कसाई ने युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बुधवार को इस मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट प्रकाश तिवारी ने कसाई पर दोष साबित होने पर आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला ढाई साल पुराना है। घटना उरई कोतवाली क्षेत्र में घटी थी।
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शासकीय अधिवक्ता ह्देश पांडेय ने बताया कि शहर के मोहल्ला सदनपुरी निवासी संतोषी ने उरई कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहल्ले के ही छोटे कसाई को पांच हजार रुपये उधार दिए थे। पति छोटे कसाई से तगादा करते थे। रिपोर्ट में बताया कि 28 अक्तूबर 2019 को पति भागीरथ मोहल्ले में पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी छोटे कसाई छुरी लेकर आया और उसके साथ गालीगलौज की और छुरी से भागीरथ पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। शोरगुल सुनकर बेटा रोहित भी मौके पर पहुंचा और चीख पड़ा। इस पर छोटू कसाई धमकी देता हुआ भाग गया।
इस मामले का ट्रायल विशेष जज एससी/एसटी प्रकाश तिवारी की अदालत में चल रहा था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद छोटू कसाई को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने छोटू कसाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छोटू कसाई इस वक्त जेल में ही बंद है।
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