उरई। चोरी के मामले दोष सिद्ध होने पर किशोर न्याय बोर्ड ने फैसला सुनाते हुए किशोर अपचारी चोरी कर माल बरामद करने के मामले दोषी करार दिया। उस पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, धारा 411 आईपीसी के आरोप से उसे दोषमुक्त कर दिया गया।
मामला थाना जीआरपी उरई से वर्ष 2021 का है, जिसमें किशोर अपचारी के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। 17 जुलाई 2026 को किशोर न्याय बोर्ड ने अपना निर्णय सुनाया।
निर्णय में न्याय बोर्ड ने उल्लेख किया कि अपचारी पूर्व में 7 सितंबर 2021 से 3 नवंबर 2021 तक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, ललितपुर में निरुद्ध रह चुका है। इसलिए उक्त अवधि का समायोजन आदेश में किया गया है। इसके साथ ही न्याय बोर्ड ने अपचारी के संरक्षक को दो हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का निर्देश दिया है। (संवाद)