उरई(जालौन)। ससुराल में पहुंचकर पत्नी पर पेट्रोल डालकर हत्या की कोशिश का दोष दोष सिद्ध होने पर जिला जज ने दोषी पति को दस साल की सजा सुनाकर पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कोटरा थाना व कस्बे के मोहल्ला तलापुरा निवासी मनोहर लाल ने दो अगस्त 2022 को थाना पुलिस को तहरीर दी। बताया था कि उन्होंने बेटी पुष्पा की शादी झांसी जनपद के ककरबई थाना क्षेत्र के सिया गांव निवासी मूलचंद्र से की थी। पति से विवाद के चलते पत्नी मायके में रह रही थी। एक अगस्त 2022 को उसकी बेटी घर अकेली थी, तभी उसका दामाद मूलचंद्र ससुराल कोटरा आया और उसकी बेटी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की।
विरोध करने पर हत्या के इरादे से उसकी बेटी को पेट्रोल डालकर कर जला दिया। शोरगुल सुनकर मोहल्लेवालों के आने पर मूलचंद्र भाग गया। पुलिस ने मूलचंद्र के खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना कर रहे दरोगा जगतनारायण ने आरोपी के खिलाफ एक दिसंबर 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शनिवार को सुनवाई होने पर जिला जज अचल सचदेव ने मूलचंद्र को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई।