उरई। कोरोना से लगातार बढ़ रहे संक्रमण को लेकर सतर्कता और सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए है।
उन्होंने बताया कि जनपद में स्थापित पीए सिस्टम के माध्यम से कोविड 19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों सुझावों के साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रभावी प्रचार-प्रसार कराया जाए। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण तेज किया जाएगा। दो गज की दूरी का प्रभावी पालन कराने के लिए राशन की दुकान व अन्य दुकानों में गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाए। ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे। स्थानीय मंडियों व साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित किया जाए ताकि वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़भाड़ न हो सकें। नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो तहसील, ब्लाक, नगर निकाय व कस्बा स्तर पर ऐसी मंडियों व मार्केट को भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए स्थानांतरित किया जाए। दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाए। ताकि भीड़ एकत्रित न हो। मंडियों में सुबह चार से सुबह आठ बजे तक ही ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से हो। दुकानों, रेस्टोरेंट, व होटल के रेस्टोरेंट के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर तथा सैनिटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। मास्क नहीं तो सामान नहीं का अनुपालन कराने के लिए व्यापार मंडल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाए।
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स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क एवं जिम बंद रहेंगे
डीएम ने बताया कि दिशा निर्देश के मुताबिक, धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। पुरातत्व विभाग के स्मारक एवं क्लब में कोविंड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मारक का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क एवं जिम बंद रहेंगे। रेस्टोरेट, होटल के रेस्टोरेंट व सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्कीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित की जाए। कक्षा हाईस्कूल तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। 15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 2 दिन का अवकाश दिया जाए। रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में लोगों की उपस्थिति शर्तों के साथ होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वारा पर की जाएगी।