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छेड़छाड़ में युवक को ढाई साल की कैद

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उरई। किशोरी के साथ रास्ते में छेड़छाड़ के दोषी युवक को पॉक्सो एक्ट में अदालत ने ढाई साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का है और घटना छह साल पुरानी है।
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शासकीय अधिवक्ता ने ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि शहर के एक मोहल्ला निवासी पिता ने उरई कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बेटी स्कूल जा रही थी। तभी कुठौंद थाना क्षेत्र के हदरुख निवासी मोनू खां ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इस मामले में 18 नवंबर 2016 को मामला दर्ज कराया गया था। इसकी सुनवाई पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज विजय बहादुर सिंह की अदालत में चल रही थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार को स्पेशल जज ने मोनू खां को ढाई साल की कैद और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (संवाद)
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