उरई। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट तुषार जायसवाल ने दोषी पर साढ़े तीन लाख रुपये जुर्माना और छह माह के कारावास की सजा सुनाई। मामला पांच साल पुराना है।
अधिवक्ता पंकज खरे ने बताया कि एट थाना क्षेत्र के बिरगुवा बुजुर्ग निवासी तेजप्रताप सिंह ने गांव के ही विक्रम सिंह को पांच जनवरी 2017 को पांच लाख रुपये हरी मटर व्यापार के लिए दिए थे। तेजप्रताप ने विक्रम से रुपये मांगे तो विक्रम सिंह ने पांच लाख की चेक दे दी। जब उन्होंने इसे खाते में लगाया तो चेक बाउंस हो गई। इस पर उन्होंने कोर्ट के माध्यम से विक्रम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोमवार को दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट तुषार जायसवाल ने आदेश दिया कि विक्रम सिंह पीड़ित तेजप्रताप को पांच लाख रुपये वापस करें। साथ ही साढ़े तीन लाख रुपये चेक बाउंस के मामले में जुर्माना भी दें। इसके अलावा विक्रम सिंह को इस मामले में छह माह की सजा भी सुनाई गई।