उरई। छह साल पहले जानवरों वाले बाड़े में वृद्ध पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के में दोषी को कोर्ट ने सात कैद सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
आटा थाना क्षेत्र के अकबरपुर इटौरा गांव निवासी भूप सिंह ने 12 अगस्त 2019 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसके पिता संतराम आठ अगस्त 2019 की रात 11 बजे जानवरों के बाड़े में सो रहे थे। इसी दौरान गांव के रामशंकर ने रंजिश को लेकर उसके पिता संतराम के मुंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल लाए। डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया। मुंह में ज्यादा चोट होने के कारण परिजन लखनऊ ले गए।
पुलिस ने चार दिन बाद जानलेवा की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को 16 अगस्त को थाना क्षेत्र के इटौरा रोड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 22 नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। छह साल जिला न्यायाधीश के कोर्ट में चले ट्रायल के बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाह व सबूतों के आधार पर जिला न्यायाधीश अचल सचदेव ने बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में रामशंकर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।