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ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

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रामपुरा। जन सूचना अधिकार के तहत ग्राम पंचायत में हुए कार्यों की जानकारी न देना एक ग्राम पंचायत अधिकारी को महंगा पड़ गया। शिकायत पर राज्य सूचना अपीलीय न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया गया था। अवहेलना करने पर अब न्यायालय ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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विकास खंड की ग्राम पंचायत पतराही में वित्तीय वर्ष 2019-20 के विकास कार्यों की जानकारी जन सूचना के माध्यम से गांव के प्रदीप सिंह ने मांगी थी। जानकारी ग्राम विकास अधिकारी सुनील कुमार को देनी थी। इसके लिए सचिव ने आवेदक से 16,700 रुपये भी जमा कराया।
ग्राम विकास अधिकारी ने विकास कार्यों की जानकारी छाया प्रति सहित आवेदक को उपलब्ध कराई लेकिन वह प्रमाणित नहीं की गई थी। इस पर आवेदक ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय की सुनवाई के दौरान ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने सुनील कुमार पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
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दूसरी ओर ग्राम विकास अधिकारी व सचिव सुनील कुमार का कहना है कि सरकारी कार्य की वजह से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे। 25 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष सारे कागजात लेकर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे।
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