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प्रतिबंधित पॉलिथीन मिली तो देना होगा 25 हजार तक जुर्माना

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उरई। सिंगल यूज पॉलिथीन का प्रयोग एक जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। दुकान में पॉलिथीन मिलने पर एक हजार से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। नगर पालिका की ओर से 29 जून से तीन जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा।
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नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विमलापति के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा। पालिकाध्यक्ष अनिल बहुगुणा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह हम लकड़ी, बांस, मिट्टी, जूट आदि से बनी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाती है।
ये चीजें की गई प्रतिबंधित
स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक संदीप सेंगर ने बताया कि प्लास्टिक से बने कप प्लेट, गिलास, चम्मच, कटलरी, सिगरेट के पैकेज, प्लास्टिक के झंडे, थर्माकोल की सजावटी सामग्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब सौ ग्राम प्लास्टिक मिलने पर एक हजार रुपये, 500 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर दो हजार रुपये, एक किलो प्लास्टिक मिलने पर पांच हजार रुपये, एक किलो से पांच किलो तक प्लास्टिक मिलने पर 10 हजार रुपये और पांच किलो से अधिक प्लास्टिक मिलने पर 25 हजार रुपये तक वसूला जाएगा।
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जून में 80 दुकानों पर कार्रवाई
स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक ने बताया कि जून महीने में 80 दुकानों पर कार्रवाई की गई। इसमें 24 किलो 400 ग्राम पॉलिथीन जब्त की गई। दुकानदारों से लगभग एक लाख रुपये जुर्माना वसूला गया।
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