नए वाहन मालिकों को पंजीकरण के समय फास्टैग उपलब्ध कराया जाएगा। वाहन मालिक को फास्टैग को सक्रिय और रिचार्ज करना होगा। पुराने वाहन चालक टोल प्लाजा के अलावा बैंकों से इसे खरीद सकते हैं। समय बचाने के लिए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
फास्टैग प्रीपेड खाता खोलने के लिए बैंक की वेबसाइट पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन के लिए बैंक के साथ संबंध होना जरूरी नहीं है। निजी विवरण जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आदि भरें।
केवाईसी दस्तावेज विवरण (ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, या आधार कार्ड) दर्ज करना होगा। वाहन पंजीकरण विवरण देना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। फास्टैग जारी होने के बाद उसे ऑनलाइन रिचार्ज भी किया जा सकता है।