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फास्टैग से आज नहीं होंगे लैस तो टोल पर दूना देना होगा कैश

Sat, 14 Dec 2019 01:11 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, वाराणसी
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जाम से निजात और ईंधन की बचत के लिए 15 दिसंबर से टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। ऐसे में डाफी सहित पूर्वांचल के अन्य टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को जाम से बचने के लिए शनिवार का दिन ही शेष है। 

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अगर फास्टैग वाहन पर नहीं लगाते हैं तो ऐसे वाहनों को टोल प्लाजा पर सिर्फ एक लेन से गुजरने की अनुमति मिलेगी और उन्हें जाम से जूझना पड़ सकता है। फिलहाल अभी डाफी टोल प्लाजा से हर दिन 40 फीसदी फास्टैग से लैस वाहन गुजर रहे हैं।

फास्टैग को लेकर वाराणसी सहित पूर्वांचल के वाहन चालक जागरूक नहीं हो पाए हैं। यही कारण है कि अब तक डाफी टोल प्लाजा पर 40 फीसदी वाहनों से ही फास्टैग से कलेक्शन हो रहा है। 
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बिना फास्टैग के गुजरने वाले 60 फीसदी वाहनों में ज्यादातर स्थानीय हैँ। इस समय टोल प्लाजा पर फास्टैग उपलब्ध है। टोल के मैनेजर जयराज सिंह का कहना है कि शुरुआत में फास्टैग को लेकर वाहन चालकों में क्रेज था। 

मगर, समय-सीमा बढ़ने के बाद अचानक भीड़ गायब हो गई, जबकि बैंकों के अलावा टोल पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जारी फास्टैग भी उपलब्ध हैं।15 दिसंबर से आने और जाने वाले पांच-पांच लेन फास्टैग वाहनों के लिए होगा और कैश के लिए दोनों ओर से केवल एक लेन ही रहेगी।

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नए वाहनों के साथ उपलब्ध रहेगा फास्टैग

नए वाहन मालिकों को पंजीकरण के समय फास्टैग उपलब्ध कराया जाएगा। वाहन मालिक को फास्टैग को सक्रिय और रिचार्ज करना होगा। पुराने वाहन चालक टोल प्लाजा के अलावा बैंकों से इसे खरीद सकते हैं। समय बचाने के लिए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

फास्टैग प्रीपेड खाता खोलने के लिए बैंक की वेबसाइट पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन के लिए बैंक के साथ संबंध होना जरूरी नहीं है। निजी विवरण जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आदि भरें। 

केवाईसी दस्तावेज विवरण (ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, या आधार कार्ड) दर्ज करना होगा। वाहन पंजीकरण विवरण देना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। फास्टैग जारी होने के बाद उसे ऑनलाइन रिचार्ज भी किया जा सकता है।
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