करीब 14 साल पहले जाली नोट की तस्करी करने के आरोप में मुरसान क्षेत्र के गांव रायक निवासी गुलशेर अली व सोनू खां निवासी रंगरेजान मोहल्ला मुरसान के खिलाफ थाना लंका वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
कस्बा मुरसान और क्षेत्र के गांव रायक के रहने वाले दो युवकों को जाली नोट की तस्करी में आरोपी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें 13 अगस्त को वाराणसी के न्यायालय ने सजा सुना कर वहीं से जेल भेज दिया है। इस सजा के बाद आसपास क्षेत्र के अपराधी किस्म के लोगों में खलबली मच गई है।
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बता दें कि करीब 14 साल पहले जाली नोट की तस्करी करने के आरोप में मुरसान क्षेत्र के गांव रायक निवासी गुलशेर अली पुत्र प्यारे खान व सोनू खां पुत्र हामिद खां निवासी रंगरेजान मोहल्ला मुरसान के खिलाफ थाना लंका वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जाली नोट तस्करी की इस घटना के बाद दूसरे जनपदों की पुलिस ने भी कई बार दोनों युवकों के घरों पर दबिश दी थी। अब न्यायालय से सोनू व गुलशेर को जेल भेज दिया है।