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Hathras Court: न्यायालय उठने तक की सुनाई सजा, यह किया अपराध

Fri, 02 Feb 2024 11:39 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

अमर सिंह निवासी गंगापुर थाना हसायन जनपद के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट सिकंदराराऊ के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने  अमर सिंह को धारा 60 आबकारी एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदण्ड भी लगाया है। 
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अदालत का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हाथरस में न्यायिक मजिस्ट्रेट सिकंदराराऊ के न्यायालय ने आबकारी एक्ट के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हसायन में अमर सिंह पुत्र ऐवरन सिंह निवासी गंगापुर थाना हसायन जनपद के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । विवेचक ने अभियोग की विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट सिकंदराराऊ के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने  अमर सिंह को धारा 60 आबकारी एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदण्ड भी लगाया है। 

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