न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
लॉकडाउन में बिजली का बिल जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब बिजली महकमे ने ऐसे उपभोक्ताओं की दो किस्तों को आगे जमा करने के लिए समय दे दिया है। इससे जिले नलकूप, घरेलू आदि के 30 हजार उपभोक्ताओं को ब्याज में छूट मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि बिजली महकमे ने बकाया को हासिल करने के लिए ओटीएसस का क्रियान्वयन किया। शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं को 12 से 24 किस्तों में बिल जमा करने की सहूलितय दी। हर माह का बिल व बकाया की किस्त जमा करने पर ब्याज में छूट का प्राविधान था। ओटीएस पंजीकरण की तिथि को भी 31 जुलाई तक कर दिया गया है।
लॉकडाउन काल में दो माह बकाया की राशि नहीं जमा कर पाने वालों को यह डर सता रहा था कि उन्हें ब्याज में छूट मिलेगी या नहीं। बिजली महकमे ने बकायेदारों को राहत प्रदान देने और राजस्व जुटाने के लिए दो किस्तों में बिल जमा कराने की सहूलियत दी है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा। अधीक्षण अभियंता हरीमोहन का कहना है कि जो उपभोक्ता लॉकडाउन में बकाया जमा नहीं कर पाए, वह अपनी दो किस्तों को आगे जमा कर सकते हैं। किस्त के साथ हर माह का बकाया भी जमा करना होगा।