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हाथरस: हमले के चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई चार-चार साल कैद की सजा

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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एडीजे एफटीसी प्रथम ने हमला करने के चार आरोपियों को दोषी मानते हुए इन्हें चार-चार साल की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार राजवीर पुत्र रतनलाल निवासी बसगोई थाना सासनी ने चार अप्रैल 2014 को कोतवाली सासनी में तहरीर दी कि गांव का ही पुलपुल उससे व उसके परिजनों से रंजिश मानता है। इसी रंजिश के चलते 1 अप्रैल 2014 को नामजदों ने उसके लड़के रवेंद्र से गाली-गलौज की। मना करने पर इन लोगों ने मारापीटा और पथराव किया। इससे रवेंद्र के सिर में गंभीर चोट आई हैं।
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उसे बेहोशी की हालत में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इस मामले की रिपोर्ट पुलपुल उर्फ हरिशचंद्र, बाबू, मनोज, नहना उर्फ जयप्रकाश के खिलाफ दर्ज की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले में एडीजे एफटीसी प्रथम सत्येंद्र सिंह वीरवान ने धारा 308 के तहत चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही इन्हें अर्थदंड भी देना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मुकेश कुमार ने पैरवी की।
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