सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय ने शहर के एक पराठे विक्रेता के यहां पराठा लेने गए युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के दोषी को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घटना के 11 महीने के अंदर यह सजा सुनाई गई है।
शहर की गली जोगियान निवासी पीयूष वार्ष्णेय ने कोतवाली सदर में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 3 अप्रैल 2024 को शाम करीब 7:30 बजे वह अपने चाचा अमित वार्ष्णेय के साथ दुकान से पराठा लेने गया था। वहां पर पहले से मौजूद गुड्डू से धक्का- मुक्की हो गई। इसके बाद गुड़्डू गाली-गलौज करने लगा।
चाचा ने विरोध किया तो गुड्डू ने चाकू से हमला कर पेट फाड़ दिया। चाचा को गंभीर हालत में बागला अस्पताल में ले गए। वहां से आगरा रेफर कर दिया। इस मामले में कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी गुड्डू निवासी गांव मनीपुर थाना मुरसान को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।