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203 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक

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हरदोई। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। प्रस्तावित मार्ग निर्माण के क्षेत्र में आने वाली हरदोई जनपद की चार तहसीलों के 203 गांवों में जमीन खरीदने-बेचने पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी गई है। इस संबंध में डीएम के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी ने संबंधित तहसीलों के उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सभी उपनिबंधक को भी आदेश जारी किए गए हैं।
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मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण की कवायद उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के अधीन चल रही है।
मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना पर शासन के शीर्ष अधिकारी निगाह रखे हैं। प्रदेश के 23 जनपदों की 28 तहसीलों के 1242 गांवों से निकलने वाले एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण भी किया जाना प्रस्तावित है। इसको देखते हुए हरदोई जनपद के सवायजपुर, शाहाबाद, हरदोई और बिलग्राम तहसील क्षेत्र के 203 गांवों में भूमि बेचने-खरीदने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
यहां के गांव आ रहे निर्माण की जद में
शाहाबाद तहसील के 43 गांव, सवायजपुर तहसील के 51 गांव, हरदोई तहसील के 64 गांव, बिलग्राम तहसील के 45 गांवों में अब जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी। एडीएम संजय कुमार सिंह ने इस बारे में सभी उपनिबंधकों और उप जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र के साथ में संबंधित गांवों की सूची भी दी गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि गंगा एक्सप्रेस-वे के संरेखण से आच्छादित भूमि की बिक्री न की जाए।
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