हरदोई। एफटीसी वूमेन जज वैशाली ने सोमवार को घरेलू हिंसा के मुकदमे में आरोपी पति पर भरण पोषण के रूप में 5 हजार व अन्य खर्चे के रूप में 3 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया है।
ग्राम आईलस इमलिया थाना हटघरपुर जिला मऊ निवासी सरोज पुत्री ब्रजराज की शादी 5 जून 2015 में ग्राम उछेडा जनपद बलिया में हुई थी। सरोज ने पति समेत 8 लोगों पर घरेलू हिंसा व मारपीट की महिला थाने में शिकायत की थी।
बताया था कि शादी के बाद से ससुराली दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
सुनवाई में सरोज ने अपना पक्ष रखते हुए बताया वह अपनी एक बेटी के साथ ग्राम बेगमगंज थाना संडीला में रहती है। उसके पति सरकारी कर्मचारी हैं उनकी आय लगभग 50 हजार रुपये प्रतिमाह है।
उसने 28 हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में मांगते हुए न्यायालय में वाद दाखिल किया था। उसकी सुनवाई करते हुए सोमवार को एफटीसी वूमेन जज वैशाली ने पति को घरेलू हिंसा का आरोपी मानते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख को 8 हजार रुपये भरण पोषण के रूप देने का आदेश दिया है।