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छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष की सजा

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हरदोई। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज सुनील कुमार ने छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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बेनीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम डही निवासी एक महिला ने 29 मई को अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत की थी। पुलिस को बताया था कि उसकी पुत्री गांव में मवेशी चराने गई थी।
खेत में गांव का विमलेश बेटी को टॉफी देने लगा। जब बेटी ने टॉफी लेने से मना कर दिया, तो उसने बेटी को जमीन पर गिरा दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। पुत्री के चिल्लाने पर पास के खेत में रखवाली कर रहा गांव का बोध शोर सुनकर मौके पर पहुंचे।
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यह देख आरोपी मौके से फरार हो गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे क्षितिज कुमार दीक्षित और कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जज ने आरोपी को चार वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने की दशा में उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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