हरदोई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस की तामीला फूड इंस्पेक्टर को न कराए जाने के मामले में सीजेएम संजय कुमार ने सीएमओ को बुधवार को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से मंगलवार को जारी नोटिस में कहा गया कि 15 नवंबर 2021 को उच्च न्यायालय लखनऊ के आदेश के अनुपालन में सीएमओ हरदोई को सीजेएम कोर्ट के माध्यम से एक नोटिस फूड इंस्पेक्टर बीपी चौरसिया को तामील कराए जाने के लिए भेजा गया था। लेकिन नोटिस प्राप्त न करके सीएमओ कार्यालय से इसे प्रष्ठांकन के साथ वापस कर दिया गया कि अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा हरदोई इसका अनुपालन करें।
मंगलवार को जारी नोटिस में यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में ही फूड इंस्पेक्टर पर नोटिस की तामीला जरिये सीएमओ हरदोई होनी थी। उन्हें नोटिस तामीला के लिए 18 नवंबर तक समय भी दिया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम ने नोटिस जारी कर आदेश दिया कि सीएमओ हरदोई डॉ सूर्यमणि त्रिपाठी बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें।