विधान सभा चुनाव में नामांकन के लिए प्रत्याशियों को विशेष नियमों की जानकारी होनी आवश्यक है। आयोग ने इसके लिए विशेष गाइड लाइन जारी की हैं, ताकि प्रत्याशियों को परेशानी न हो।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को नामांकन के समय एक प्रस्तावक व निर्दलीय प्रत्याशी को दस प्रस्तावक ले जाने की अनुमति है।
आरओ कक्ष में निर्दलीय प्रत्याशी के साथ सिर्फ चार प्रस्तावक जाने की अनुमति है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी चार-चार करके अपने प्रस्तावकों को कक्ष में ले जा सकते हैं।
इसके अलावा आरओ द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि यदि प्रस्तावक अंगूठा लगाने वाले हैं तो उनका अंगूठा आरओ के समक्ष ही लगाया जाएगा।
यदि आरओ के समक्ष अंगूठा नहीं लगा है तो वह मान्य नहीं होगा। हापुड़ आरओ व एसडीएम मीनू राणा ने बताया कि निर्दलीय प्रत्याशियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।