पुलिस पर फायरिंग करने के दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा
हापुड़। अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में फैसला सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने एक आरेपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि बाबूगढ़ पुलिस को एक मई 2015 को मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ बदमाश एक मिनी ट्रक में लूट का माल बेचने के लिए कुचेसर रोड चौपला से बीबी नगर मार्ग से जा रहे हैं।पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुचेसर रोड नहर पुल पर मिनी ट्रक को रोकने का प्रयास किया। लेकिनबदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अब्दुल्ला पुत्र मुबारिक निवासी गांव राधना थाना किठौर जिला मेरठ, सलीम पुत्र साबिर गांव ललियाना, मेरठ, तथा नौशाद पुत्र शौकीन व आमिर पुत्र उम्मेद अली दोनों निवासी किला परिक्षितगढ़ जिला मेरठ को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर अब्दुल्ला के पास से एक अवैध तमंचा तथा सलीम, नौशाद व आमिर से एक-एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने मिनी ट्रक नंबर एचआर-55-टी-6925 व लूट का माल अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद पुलिस ने मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। मामले की सुनवाई दौरान सलीम, नोशाद व आमिर को जमानत मिल गई। जिसके बाद से तीनों आरोपी फरार चल रहे है। अब्दुल्ला को गिरफ्तारी के बाद से जमानत नहीं मिलने के कारण जेल में ही बंद है। जिसके चलते कोर्ट ने फरार चल रहे तीनों आरोपी की फाइल अब्दुल्ला की फाइल से अलग कर दी। कोर्ट में आरोपी अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश छाया शर्मा ने आरोपी अब्दुल्ला को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया।