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गैंगस्टर को पांच साल तीन माह का कारावास

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गैंगस्टर को पांच साल तीन माह का कारावास
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हापुड़। गैंगस्टर में निरुद्ध हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव साबदीपुर में आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए पांच साल तीन माह की सजा और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि वर्ष 2017 में थाना हाफिजपुर में तैनात रहे थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार सिंह ने गांव साबदीपुर निवासी कर्मवीर के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी। इस मुकदमे की विवेचना थाना धौलाना पुलिस कर रही थी। विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर कर्मवीर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। वर्तमान में कर्मवीर जिला कारागार में बंद है। इस मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर कोर्ट कमलेश कुमार ने सुनवाई करते हुए कर्मवीर को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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