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नालियों में गोबर बहाने पर लगेगा पांच हजार का जुर्माना

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नालियों में गोबर बहाने पर लगेगा पांच हजार का जुर्माना
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हापुड़। अब हापुड़ के लोगों को नालियों में गोबर बहाना और प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग करना भारी पड़ सकता है। नगर पालिका परिषद हापुड़ के अफसर नियमों को सख्त बनाने की तैयारी में हैं। नियमों को लेकर लापरवाही बरतने वालों को पांच हजार रुपये तक जेब ढीली करनी पड़ सकती है।
हापुड़ शहर की अधिकांश गली मोहल्लों में डेयरी व पशुपालन होता है। नगर पालिका अफसरों के सर्वे के आधार पर शहर में करीब 120 से ज्यादा छोटी बड़ी डेयरियां हैं। यह डेयरियां स्वर्ग आश्रम रोड, फूंटी लेन, पन्नापुरी, इंद्रलोक, सिकंदरगेट, अर्जुन नगर दिल्ली रोड, लज्जापुरी आदि मोहल्लों में हैं। पशुपालन के चलते गंदगी की भी समस्या रहती है। नालियों में गोबर व अवशिष्ट बहाने से वॉटर लॉकिंग की भी समस्या रहती है। इसके शिकायतें लगातार नगर पालिका अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं। इसको लेकर अब नगर पालिका सख्त नियमों को लाने की तैयारी कर रही हैं।
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शहर में सख्ती के बाद भी प्रतिबंधित पॅालीथिन का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इसको लेकर भी पालिका टीम अभियान चला रही हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से प्रतिबंधित पॉलीथिन प्रयोग पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है।
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नगर पालिका ईओ एसके गौतम का कहना है कि नालियों में गोबर बहाना और प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग करना एनजीटी के नियमों के खिलाफ है। इसको लेकर सख्त नियम बनाए जा रहे हैं और लापरवाही बरतने वालों से पांच हजार रुपये तक जुर्माना भी वसूला जाएगा।
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