वृद्धा से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
हापुड़। वृद्धा से दुष्कर्म के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट) प्रथम राखी चौहान ने दोषी माना। दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुकेश त्यागी ने बताया कि थाना देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 19 अगस्त 2017 को देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसकी बुजुर्ग मां अपने खेत पर जा रही थी। इसी दौरान जनपद मेरठ के थाना किठौर के गांव ललियाना निवासी आजाद ने उसकी मां के साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई थीं। आसपास के लोगों को निकट आता देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसे दबोच लिया था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भिजवाने की कार्रवाई की थी। पुलिस ने मामले में जांच के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी।
अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व एफटीसी प्रथम राखी चौहान ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और गवाही प्रक्रिया पूरी कराई। सभी अहम बिंदुओं पर विचार करने के बाद मामले में आजाद को दोषी करार दिया।
न्यायाधीश ने दोषी को दस साल सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने और अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास के भी आदेश दिए।