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दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

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दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
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हापुड़। दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम स्वेता दीक्षित ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास दिया गया। दोषी पर एक लाख का अर्थदंड लगाया।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 15 मार्च 2014 को थाना सिंभावली में जनपद अमरोहा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर दी थी। पीड़ित ने बताया था कि 15 मार्च 2014 को उसकी 16 वर्षीय वर्षीय पुत्री अपनी बड़ी बहन के साथ दवाई लेने के लिए थाना सिंभावली गन्ना मिल के पास एक चिकित्सक के पास जा रही थी।
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डिबाई नहर पुल के पास पहुंचने पर जनपद अमरोहा के थाना मंडी धनौरा क्षेत्र के एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दोनों पुत्रियों को रोक लिया। दोनों आरोपियों ने नाबालिग पुत्री को कार में डाला और अपहरण कर ले गए थे। युवक ने पीड़ित की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाने की कार्रवाई की। मामले की जांच के बाद पुलिस ने मुनेंद्र के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट स्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों की दलील और गवाही प्रक्रिया पूरी कराई। अब न्यायाधीश ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास दिया गया। दोषी पर विभिन्न धाराओं में एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि नाबालिग के परिजन और पीड़िता के पुर्नवास को एक लाख रुपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देय के भी आदेश दिए।
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