ओटीपी न मिलने से जमा नहीं हो रहा रिटर्न
हापुड़। आयकर विभाग की इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए बनाई गई नई वेबसाइट करदाताओं के लिए मुसीबत बनी हुई है। नए पोर्टल पर न तो ओटीपी जेनरेट हो रहा है न ही हार्ड कॉपी निकल पा रही है। इस समस्या से करदाता परेशान हैं। कर सलाहकार भी करदाताओं की परेशानी दूर कर नहीं कर पा रहे हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने के लिए नया पोर्टल लांच किया है। एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिए नई वेबसाइट ही काम कर रही है। लेकिन यह ठीक से काम नहीं कर रही है। इससे अभी तक ई-फाइलिंग से रिटर्न दाखिल करने का काम शुरू नहीं हो सका है। रिटर्न भरने के दौरान ओटीपी जेनरेट नहीं हो रहा है। अगर कोई ऑनलाइन रिटर्न भर लेता है तो उसके बाद हार्ड कॉपी भी नहीं निकल पा रही है।
वेबसाइट पर डायरेक्ट भरें रिटर्न
आयकर विभाग के अफसरों की मानें तो वेबसाइट के शुरूआती फेज में कुछ दिक्कतें आती हैं। यह दिक्कतें धीरे-धीरे दूर हो जाएंगी, लेकिन इस समस्या से बचने के लिए प्रोफेशनल अपने सॉफ्टवेयर पर काम करने से बचें, उसको अपलोड नहीं करें, बल्कि वेबसाइट पर डायरेक्ट ही रिटर्न भरें।
ये है समय सीमा
हर साल निश्चित समय सीमा में ही आयकर रिटर्न भरा जाता है, लेकिन कोरोना के चलते आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा में कुछ छूट भी दी गई है। इस बार बिजनेस व सामान्य आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है। जबकि ऑडिट होने वाले करदाताओं को रिटर्न भरने की 31 अक्तूबर तक छूट है।
ऐसे करदाता ज्यादा प्रभावित
- देश से बाहर जाने के लिए इमीग्रेशन प्रोफाइल में वीजा अप्लाई करने वाले
- बैंक से ऋण लेने के लिए तीन साल का रिटर्न दिखाने वाले।
- टीडीएस करदाताओं को रिफंड क्लेम वाले।
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्लेम करने वाले
हापुड़ क्षेत्र में 45 हजार करदाता
देशभर में करीब डेढ़ करोड़ करदाता आयकर दाखिल करते हैं। इनमें से हापुड़ क्षेत्र में करीब 45 हजार करदाता है। इन करदाताओं ने वर्ष 2020-21 में करीब 46 करोड़ का टैक्स जमा किया था।
अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट
आयकर विभाग की ओर से रिटर्न फाइल करने के लिए नई वेबसाइट बनाई गई है। इसके बनने से रिटर्न भरना प्रभावित हो रहा है। करदाता रिटर्न भरने के लिए परेशान हो रहे हैं। इनमें ऐसे करदाताओं की संख्या ज्यादा है। जो या तो ऋण लेना चाहते है। या फिर अपना टीडीएस रिफंड कराना चाहते हैं। इसके लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है।
- संदीप मित्तल, कर सलाहकार।