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दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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हमीरपुर। युवती को अगवा कर तीन महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने एवं जबरन आर्य समाज से शादी करने के मामले में अपर एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि थानाक्षेत्र राठ के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 21 मई 2021 को बैंक में पैसा जमा करने जा रही थी। तभी राठ चुंगी चौकी के पास उसे गांव निवासी कार सवार आरोपी विजय कुमार अपने दो साथियों के साथ मिला।
उसे खींचकर गाड़ी में बैठा लिया। उसे बेहोश कर हाथ पैर बांध दिए। साथ ही पिता से पांच लाख रुपये मंगवाने का दबाव बनाया। आरोपी ने दुष्कर्म किया। तीन-चार दिन बाद आरोपी के पिता शंकरलाल व उसका भाई
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शिवसिंह आए। उन्होंने भी पांच लाख रुपये मंगवाने का दबाव बनाया। बताया करीब 25 दिनों तक उसे बंधक बना कर दुष्कर्म करता रहा। फिर उसे घर छोड़ने का बात कह आरोपी कानपुर ले गया। छह अगस्त 2021 को जबरदस्ती आर्य समाज मंदिर से उससे शादी कर ली। इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी विजय की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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