हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग की अदालत ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह दो अप्रैल 2021 को निजी काम से घर से बाहर गया था। घर में पत्नी, पुत्रियां एवं पुत्र मौजूद थे। उसी रात आरोपी रोहित निवासी कछवाकला व शिवम निवासी करही बरामदे पर आए, उसकी पुत्री को पीछे खाली पड़े प्लाट में ले गए। आरोपी शिवम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरा आरोपी मुंह दबाकर उसके तमंचा लगा रखा था। शिकायत करने पर पिता व भाई को जान से मारने की धमकी दीे। अदालत ने आरोपी शिवम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।