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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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हमीरपुर। चार माह पूर्व किशोरी को बहला फुसलाकर घर से ले जाकर कोर्ट मैरिज कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश चंदेल ने बताया कि राठ थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने अदालत में दिए कलमबंद बयान में बताया कि आठ अक्तूबर 2021 को वह अपने घर से बिना बताए निकल आई। जरिया थानाक्षेत्र के जमखुरी निवासी आरोपी पंखी उर्फ फूलसिंह को उसने फोन कर राठ बस स्टाप बुलाया और दोनों वहां से दिल्ली चले गए। वहां आपसी सहमति से दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। बताया कि करीब ढाई महीने बाद उरई वापस आए। जहां पर कोर्ट मैरिज कर दिल्ली चले गए। बताया कि जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो घर वापस आए तो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। पीड़िता ने बताया कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी। आरोपी ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। जो कुछ भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ है। पीड़िता के किशोरी होने के कारण उसके बयानों का कोई विधिक महत्व न होने पर अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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