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हत्या के मामले में वादी की जमानत खारिज

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हमीरपुर। छह वर्ष पूर्व एक बिहार प्रांत के युवक को गुजरात से लाकर हत्या कर शव को जलाकर भाई की हत्या होने का झूठा मुकदमा मौदहा थाना में दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डा. अनुपम गोयल की अदालत ने वादी हरिदास की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि महोबा थाना खन्ना के कस्बा निवासी वादी हरिदास ने 16 मई 2015 को करीब साढ़े तीन बजे थाना मौदहा में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 15 मई 2015 को शाम करीब आठ बजे उसके घर पर भगवानदीन उर्फ लल्लू, भाऊ, रतिया आए। उस समय घर में छोटा भाई विंदादीन उर्फ बिंडोला व छोटी बहन पार्वती अकेले थे। बताया कि तीनों लोग भाई को बहला-फुसला कर घर से ले गए। बताया सुबह करीब 9 बजे चांदी भवानी निवासी चून्नू सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति की अधजली लाश उनके गांव के रास्ते पर पड़ी हुई है। वे लोग मौके पर गए तो देखा लाश उसके भाई की है। जिस पर मौदहा पुलिस ने तीन लोगों भगवानदीन, भाऊ व रतिया के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में मृतक के जीवित होने के कारण न्यायालय ने अग्रिम विवेचना की स्वीकृति दे दी। विवेचक ने जिला कारागार महोबा में निरुद्ध युवक का बयान दर्ज किया। जिसमें उसने संजय नाम के बिहारी युवक को गुजरात से लाकर 15 मई 2015 को उसकी हत्या कर शव को जलाने की बात स्वीकार की। बताया कि लाश के पास उसने अपना गमछा व चप्पल रख कर फरार हो गया था। 9 जून 2018 को खन्ना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
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