हमीरपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जनपद में सिविल कोर्ट कैंपस में स्थित भवन एडीआर सेंटर में स्थायी लोक अदालत (परमानेंट लोक अदालत) की स्थापना की गई है। जज उमेशचंद्र श्रीवास्तव को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि गणेश सिंह प्रथम सदस्य बनाए गए हैं।
गणेश सिंह ने बताया इस अदालत के गठन का मूलभूत आधार है कि सिविल कोर्ट में बढ़ रहे मुकदमों के बोझ को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से त्वरित नि:शुल्क न्याय लोगों तक पहुंचाया जाएगा। शिकायती प्रार्थना पत्रों का 90 दिनों के अंदर सुलह समझौते के जरिए निस्तारण होगा। यहां हवाई, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल की ढुलाई के परिवहन सेवा को दायरे में रखा गया है। वहीं पोस्टल, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा, किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या जल आपूर्ति बिल, सार्वजानिक संरक्षण या स्वच्छता, अस्पताल या औषधालय में सेवा व बिल, बीमा सेवा, शिक्षा या शैक्षणिक संस्थान सहित आठ विभागों को इसके दायरे में रखा गया है।
ऐसे करें शिकायत
कोई भी पीड़ित अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत को आवेदन कर सकता है। इस आवेदन को करने में किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगेगी। आवेदक को अपना पूर्ण पता मोबाइल नंबर विपक्षियों के साथ उत्पन्न विवाद का प्रकार, साक्ष्य सहित संबंधित विभाग का नाम मोबाइल नंबर सहित उनका भी पूरा पता देना अनिवार्य है। ताकि अदालत उनको सम्मन जारी कर जबाव तलब कर सके।