मुस्करा कस्बे में तीन वर्ष पूर्व हुई बालक की हत्या के मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित राजेश कुमार सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि मुस्करा कस्बा निवासी रामकिशुन अपने पुत्र रामप्रकाश (8) और पुत्री राजकुमारी के साथ 30 सितंबर 2012 की सुबह खेतों में तिल बीनने गया था। वहां से लौटते समय पुत्र रामप्रकाश आगे आगे चल रहा था जबकि पिता रामकिशुन और पुत्री पीछे थे।
रामप्रकाश जैसे ही जगमोहन कु शवाहा के मकान के पास पहुंचा, वहां गांव निवासी नंदू कुल्हाड़ी लिए मिला। रामप्रकाश ने नंदू को कुछ कह दिया। इससे क्रोधित होकर नंदू ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर रामप्रकाश की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।