जिले में करीब साढ़े तीन साल पहले नाबालिग के साथ नलकूप में कुकर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने 10 साल की सजा और 50 हजार की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना की धनराशि पीड़ित को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
हमीरपुर। करीब साढ़े तीन साल पहले 12 वर्षीय बालक के साथ नलकूप में कुकर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने दस वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना की धनराशि पीड़ित को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश चंदेल ने बताया कि मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित चाचा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 अगस्त 2018 को उनका 12 वर्षीय भतीजा आरोपी बालेंद्र के खेत में मजदूरी करने गया था। तभी शाम साढ़े चार बजे आरोपी ने पीड़ित को बुलाया और खेत के पास बने नलकूप में ले गया। जहां पर आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया। पीड़ित के रोने चिल्लाने पर वह उसे छोड़कर भाग गया। भतीजे ने घर आकर घटना से उसे अवगत कराया।