हमीरपुर। एससीएसटी एक्ट में अदालत ने दो दोषियों को दो-दो वर्ष की कैद व 1400-1400 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय सिंह ने बताया कि महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र निवासी जीतेंद्र कुमार वर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पांच सितंबर 2004 को वह व उसका साथी संतोष कुमार मौदहा से गांव वापस आ रहे थे। तभी गहबरा चौकी के पास नहर की पुलिया पर गांव निवासी परमा व इंदल कुएं में पानी भरने की रंजिश को लेकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर पीटने लगे। शोर सुनकर मौके पर गांव निवासी छेदीलाल व जागेश्वर ने आकर उन्हें बचाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने परमा व इंदल को दोषी करार करते हुए सजा सुनाई है।