हमीरपुर। गैंगेस्टर एक्ट में पांच दोषियों को अदालत ने दो-दो वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी कुरारा थानाक्षेत्र के बचरौली निवासी सुरेश, सिमरा निवासी लाल सिंह, रामसजीवन उर्फ रामखिलावन, जालौन के कालपी निवासी फूल सिंह व सदर कोतवाली के बदनपुर निवासी रामनरायण पर गैंगस्टर लगाया गया था। इनके खिलाफ तीन जिलों में हत्या, लूट, दुष्कर्म, पुलिस मुठभेड़ सहित कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं। इनका छह लोगों का संगठित सक्रिय गिरोह है। यह लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं। इससे लोगों में भय व्याप्त है। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट अरुण कुमार राय की अदालत ने दोष साबित होने पर पांचों को सजा सुनाई है।