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गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय की अदालत ने गैंगस्टर के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि घाटमपुर थानाक्षेत्र के नौरंगा गांव निवासी कुलदीप उर्फ लोहा के खिलाफ बांदा, कानपुर व हमीरपुर में कई मुकदमे दर्ज हैं। बताया कि इन लोगों का पूरा गिरोह है जो गाड़ी चोरी, लूटपाट, समाज विरोधी क्रियाकलाप आदि कार्यों को अंजाम देते हैं। डीएम ने आरोपी पुष्पेंद्र यादव निवासी ग्राम रमना थाना मौदहा, कुलदीप उर्फ लोहा निवासी ग्राम नौरंगा थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर, बाबू उर्फ बृजकिशोर निवासी ग्राम मुड़ेरी थाना मटौंध जनपद बांदा, रावेंद्र यादव निवासी ग्राम बनियाखोड़ थाना मटौंध व कमलेश यादव निवासी ग्राम देवखरी थाना जलालपुर को 27 जुलाई 2020 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया। बताया कि विशेष न्यायाधीश ने कुलदीप उर्फ लोहा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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