हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय की अदालत ने सरकारी धन के गबन मामले में आरोपी बर्खास्त पंचायत सचिव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि कुरारा ब्लाक क्षेत्र के भैंसापाली गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में 18.58 लाख का घोटाला हुआ था। इसमें चहेतों के नाम चेक काटकर भुगतान निकालने के मामले में डीपीआरओ ने जनपद चित्रकूट के थाना रैपुरा के ग्राम बिशोधा निवासी सचिव नरेंद्र तिवारी व तत्कालीन प्रधान अनामिका शुक्ला एवं 12 अन्य नामजद व 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी कर सरकारी धन गबन करने का मामला थाना कुरारा में दर्ज कराया था। बताया कि तत्कालीन प्रधान अनामिका शुक्ला हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर हैं।
बताया कि दो वर्ष से फरार आरोपी सचिव को शहर के बस स्टैंड से 5 अक्तूबर 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसे आठ माह पूर्व बर्खास्त किया जा चुका है। बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय ने आरोपी सचिव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।