हमीरपुर। आबकारी कराधान विभाग ने भोटा बाईपास पर नाके में एक सरकारी ठेकेदार को जीएसटी नियमों की अवहेलना पर सवा सात लाख रुपये जुर्माना ठोका है। विभाग की टीम ने भोटा में मुख्य मार्ग पर नाका लगाया था। इस दौरान लोहे की पाइपों से लदा एक ट्रक ऊना से हमीरपुर में प्रवेश किया। जब ट्रक को जांच के लिए रोका तो उसके पास ई-वे बिल नहीं मिला। ट्रक में करीब 23 लाख रुपये का सामान लदा था।
ठेकेदार यह पाइपें जलशक्ति विभाग के एक कार्य के लिए लेकर जा रहा था। इसके साथ विभाग ने जीएसटी अधिनियम की धारा 129 के तहत कार्रवाई करते हुए 7.20 लाख रुपये जुर्माना वसूला। इसी तरह एक प्लास्टिक कुर्सियां और एक मिठाई लेकर आ रहे वाहनों को भी तलाशी के लिए रोका तो वह भी मौके पर कोई बिल नहीं दिखा पाया। इसके चलते उनसे कुर्सियां ले जा रहे वाहन चालक से 30 हजार रुपये और मिठाई कारोबारी से दस हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। उधर, उप आयुक्त आबकारी और राज्य कर हमीरपुर विशाल गोरला ने बताया कि एक्साइज विभाग की एक टीम भोटा बाईपास पर चेकिंग के लिए खड़ी थी।
इस टीम में सहायक आयुक्त आबकारी और राज्य कर अनुराग गर्ग, एसटीओ कुलदीप सिंह, जोनी चौधरी और विकास कुमार शामिल रहे। जीएसटी अधिनियम की धारा 129 के तहत यह कार्रवाई की गई है।