हमीरपुुर। शासन के खंडन के बाद अफसरों के सुर बदल गए हैं। अब उनका कहना है कि अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे, लेकिन वसूली (रिकवरी) नहीं की जाएगी।
10 मई को जिला पूर्ति विभाग ने डीएम के आदेश पर 20 मई तक अपात्र राशन कार्ड सरेंडर किए जाने का फरमान जारी किया था। ऐसा न करने पर उनसे रिकवरी के आदेश दिए गए थे। शासन स्तर से इसका खंडन किए जाने के बाद अब जिम्मेदार कुछ भी बोलने से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि रिकवरी के भय से 8860 पात्र गृहस्थी व 78 अंत्योदय अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपने कार्ड संबंधित विभाग में जमा कराए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव का कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड का सत्यापन अर्थात अपात्रों का निरस्तीकरण एवं पात्रों के नये राशन कार्ड बनाना एक सामान्य प्रक्रिया है। कार्डों का सत्यापन किए जाने के लिए राजस्व विभाग, विकास विभाग व खाद्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी डीएम स्तर से लगा दी गई है। अपात्रों का सत्यापन कर कार्ड निरस्त करने व छूटे पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी कर लाभान्वित किए जाने का कार्य करेंगे। अपात्र पाए जाने पर वसूली नहीं होगी।