हमीरपुर। डीएम ने शनिवार से जिले में रात 11 से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया। रात में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं और कोविड से जुड़े कर्मियों को आने-जाने की अनुमति रहेगी। कहा कि बाजार में बिना मास्क के सामान न खरीदने जाएं। दुकानदारों से अपील की है कि बिना मास्क आने वाले ग्राहकों को सामान न दें।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर शनिवार को डीएम डॉ.चंद्र भूषण ने कलक्ट्रेट सभागार कक्ष में अफसरों के साथ बैठक की। कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए सतर्कता बरतते हुए रात्रि कर्फ्यू 25 दिसंबर से जनपद में लागू रहेगा।
कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं मालवाहक वाहनों, एंबुलेंस आदि के आने जाने की अनुमति रहेगी। गांवों और शहरी वार्डो में निगरानी समितियों को पुन: एक्टिव किया जाएगा। शादी समारोह व अन्य आयोजनों के संबंध में जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अधिकतम 200 लोगों से अधिक नहीं होंगे।
डीएम ने कहा कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान के प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। साथ ही सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज द्वारा बसों में कोविड प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराने, नियमित रूप से बसों की साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन और यात्रियों को मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के लिए निर्देश दिए।