हमीरपुर। नौ वर्ष पूर्व किशोरी को बहलाकर ले जाने व सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह ने फैसला सुनाया है। उन्होंने दोषी रामलाल को 20 वर्ष का कठोर कारावास सुनाते हुए नौ हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इस दौरान मुकदमा एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
राठ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक किशोरी को 30 जनवरी 2016 को मझगवां थाना व कस्बा निवासी रामलाल उर्फ पल्टू, महोबा जनपद के चरखारी थानांतर्गत सूपा निवासी जगदीश बहलाकर ले गए। किशोरी के भाई ने कोतवाली में दो फरवरी को तहरीर दी। इसमें बताया कि पहले वह बहन को नाते रिश्तेदारी में तलाश करते रहे। बाद में जानकारी होने पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बहलाकर किशोरी को ले जाने का मुकदमा दर्ज किया । पुलिस द्वारा किशोरी को तलाश लिया और अदालत में बयान कराए। इसमें पीड़िता ने सामूहिक दुष्कर्म की बात कही। इस पर गैंगरेप व पॉक्सो की धाराएं बढ़ा दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की। न्यायाधीश ने आरोपी जगदीश को मामले में दोषी मान 20 वर्ष का कठोर कारावास व नौ हजार रुपये अर्थदंड सुनाया। जबकि रामलाल उर्फ पल्टू की दौरान मुकदमा मौत हो चुकी है।