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तेनुआ टोल प्लाजा पर टैक्स से छूट नहीं

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गोरखपुर। तेनुआ टोल प्लाजा से गुजरने वाले स्थानीय लोगों को टैक्स से राहत नहीं मिल पाई है। एनएचएआई के परियोजना प्रबंधक एपी कुशवाहा ने बताया कि टैक्स माफी का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए स्थानीय लोग 245 रुपये महीने का पास बनवाकर जितनी बार चाहे इस रास्ते से आ-जा सकते हैं। बिना पास के आने पर नियमित टोल टैक्स देना होगा।
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बता दें कि बाढ़ की वजह से कालेसर-नौसड़ रूट बंद होने के कारण लोगों को तेनुआ टोल प्लाजा से लोगों को आना-जाना पड़ रहा है। इसके लिए एक तरफ से 90 रुपये टोल टैक्स देना पड़ रहा है। कई लोगों ने बाढ़ को देखते हुए स्थानीय वाहनों से टोल टैक्स न लेने की सिफारिश की थी। डीएम ने भी मंगलवार को एनएचएआई के पीडी को टैक्स माफ करने का निर्देश दिया था, मगर पीडी ने ऐसा कोई प्रावधान न होने के कारण टोल टैक्स माफ करने से मना कर दिया। बताया कि बिहार में भी बाढ़ आने पर किसी टोल को स्थानीय लोगों के लिए फ्री नहीं किया गया। यह मामला सीधे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से जुड़ा है। इसकी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी गई है। यदि वहां से टोल फ्री करने को कहेंगे, तभी किया जाएगा।
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