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अपमिश्रित जहरीली शराब बेचने में तीन आरोपियों को 10 साल की सजा

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गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी नवीन ने छह साल पहले अपमिश्रित शराब बेचने व धोखाधड़ी करने के मामले में तीन अभियुक्तों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। दो अभियुक्तों को छह-छह हजार व एक को दस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हर्षवर्द्धन पांडेय ने बताया कि छह अगस्त 2016 को परसपुर पुलिस नेे रात्रि गश्त के समय अहेट चौराहे के पास से एक वाहन में सवार तीन लोगों को चेकिंग के लिए रोका था। वाहन में सवार लोगों ने बताया था कि वो मोबाइल टावर में तेल डालने के लिए दो ड्रम ले जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान गाड़ी से अपमिश्रित शराब की बदबू आने पर उसमें सवार छह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इस पर आरोपियों ने बताया कि वे बाराबंकी के टिकैतनगर क्षेत्र के बांसगांव से अवैध अपमिश्रित शराब खरीदकर गोंडा के विभिन्न स्थानों पर बेचते हैं। इसमें यूरिया व नौसादर आदि का अपमिश्रण रहता है। ऐसे में बिना पानी मिलाए इसे पीने से लोगों की जान जा सकती है। पुलिस ने वाहन, दोनों ड्रमों में भरी 400 लीटर अपमिश्रित शराब व पकड़े गए लोगों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया।
विवेचक ने आरोपी अभियुक्त रज्जन, उसके भाई ताजू और मुजीबुल्लाह निवासी ग्राम जगदीशपुर संपत, थाना इटियाथोक गोंडा समेत सात अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त रज्जन, ताजू व मुजीबुल्लाह की पत्रावली पृथक कर दी और धोखाधड़ी व अपमिश्रित जहरीली शराब का कारोबार करने का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया।
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मुकदमे में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी नवीन विद्या भूषण पांडेय ने अभियुक्त रज्जन व ताजू को अपमिश्रित जहरीली शराब का कारोबार करने के अपराध में 10 साल सश्रम कारावास व छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। जबकि मुजीबुल्लाह को अपमिश्रित शराब बेचने व धोखाधड़ी के अपराध में 10 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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