गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैरइरादतन हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त को 10 साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली नगर के ग्राम भटवलिया निवासी बब्लू ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसका भाई पप्पू गांव का चौकीदार है। गांव के बगल रेलवे पटरी के किनारे एसएसपी रूम पावर हाउस है, जिसमें अशरफुल सरकार निवासी चौक राजाबाजार थाना व जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल व अनमोल निवासी बिहार रहकर देखरेख करते थे।
छह मई 2021 को वह अपने खेत की ओर गया तो अशरफुल सरकार पावर हाउस की केबिन से निकला और बताया कि शाम सात बजे उससे अनमोल से झगड़ा हो गया तो उसने गैंती से उसे मार दिया है। मौके पर जाकर देखा गया और अनमोल को सदर अस्पताल ले गए तो डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और गैरइरादतन हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी अशरफुल सरकार के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयान व अभिलेखीय साक्ष्यों से हत्या का संदेह से परे साक्ष्य साबित होने पर न्यायालय ने आरोपी अभियुक्त अशरफुल सरकार को दोषी करार दिया। बुधवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय राजेश कुमार ने दोषी अभियुक्त अशरफुल सरकार को 10 साल कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।